Uttar Pradesh Shramik Panjikaran | श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन उत्तर प्रदेश | Shramik Panjikaran Online | कैसे बनाये कार्ड | UP Shramik Panjikaran 2022 | यूपी श्रमिक पंजीकरण
श्रमिकों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। परंतु कई बार इन योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रमिक पंजीकरण आरंभ किया है। इस योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी श्रमिको को पंजीकृत किया जाएगा। जिससे कि उन्हें सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। आपको इस लेख के माध्यम से Uttar Pradesh Shramik Panjikaran से संबंधित सभी जानकारी साझा की जाएगी। इस लेख को पढ़कर आपको यूपी श्रमिक पंजीकरण ऑनलाइन करने की प्रक्रिया, इस योजना का उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता आदि से भी अवगत कराया जाएगा। तो यदि आप श्रमिक है एवं सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको श्रमिक पंजीकरण करवाना होगा।
Shramik Panjikaran 2022- श्रमिक पंजीकरण कैसे करें
यूपी सरकार ने श्रमिक पंजीकरण योजना का आरंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मजदूर वर्ग को पंजीकृत किया जाएगा। इन पंजीकृत मजदूरों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी श्रमिक आवेदन कर सकते हैं। Shramik Panjikaran 2022 के माध्यम से श्रमिकों को आसानी से आर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेगी। यह आर्थिक सहायता मजदूरों के बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ₹12000 से लेकर ₹100000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सभी श्रमिकों को अपना आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर करवाना होगा। आवेदन करवाने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 60 वर्ष है।
उत्तर प्रदेश श्रम विभाग पंजीकरण
उत्तर प्रदेश श्रमिक कार्ड सभी उत्तर प्रदेश के मजदूर वर्ग के परिवारों के लिए बनवाया जा रहा है। यह कार्ड बनवाने के लिए श्रमिकों को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका श्रमिक कार्ड बनकर आ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन खुद भी किया जा सकता है तथा जन सेवा केंद्र के माध्यम से भी किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए श्रमिकों को किसी भी सरकारी कार्यालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से अपना श्रमिक पंजीकरण करवा सकते हैं। श्रमिक कार्ड के माध्यम से श्रमिक परिवारों को सरकारी योजनाओं के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
Shramik Panjikaran 2022 Highlights
योजना का नाम
श्रमिक पंजीकरण
इनके द्वारा शुरू की गयी
उत्तर प्रदेश सरकार
लाभार्थी
राज्य के श्रमिक लोग
पंजीकरण का प्रकार
ऑनलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट
https://www.upbocw.in/
Uttar Pradesh Shramik Registration 2022
Uttar Pradesh श्रमिक पंजीकरण 2022 का मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने और जीवन यापन करने के लिए मजदूरी करते है तथा किसी निर्माण क्षेत्र में कार्य कर रहे है तो उन सभी लोगो को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए सरकार ने श्रमिक पंजीकरण की प्रक्रिया को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के मजदूर लोगो को तथा उनकी बेटियों और बेटो को उत्तर प्रदेश की श्रमिक से जुड़ी सरकारी योजना से अवगत कराना और उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना | राज्य के सभी श्रमिक अपना पंजीकरण करवाकर श्रमिक कार्ड बनवा सकते है और उससे कई तरह के लाभ प्राप्त कर सकते है |
कौन कौन श्रमिक पंजीकरण करवा सकते है
बिल्डिंग का कार्य करने वाले
कुआ खोदने वाले
छप्पर छानेवाले
कारपेंटर का कार्य करने वाले
राजमिस्त्री
लोहार
प्लम्बर
सड़क निर्माण करने वाले
इलेक्ट्रिक वाले
पुताई करने वाले
हतोड़ा चलानेवाले
मोजेक पोलिश
चट्टान तोड़ने वाले
निर्माण स्थल पर चौकीदारी करने वाले
पत्थर तोड़ने वाले
लेखाकार का काम करने वाले
बांध प्रबंधक ,भवन निर्माण के अधीन कार्य करने वाले
खिड़की ग्रिल एवं दरवाज़ों की गढ़ाई और स्थापना करने वाले
इट भट्टों पर इट का निर्माण करने वाले
सीमेंट ,पत्तर ढोने का काम करने वाले
चुना बनाने का काम करने वाले
इन 17 सरकारी योजनाओ का लाभ उठा सकते है श्रमिक मजदूर वर्ग के लोग
मेधावी छात्र पुरुस्कार योजना
शिशु हितलाभ योजना
निर्माण कामगार बालिका मदद योजना
निर्माण श्रमिक भोजन सहायता योजना
मातृत्व हितलाभ योजना
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
कौशल विकास तकनीकी योजना
आवासीय विद्यालय योजना
सोर ऊर्जा सहायता योजना
चिकित्सा सुविधा योजना
कन्या विवाह योजना
आवास सहायता योजना
गंभीर बीमारी सहायता योजना
अक्षमता पेंशन योजना
पेंशन सहायता योजना
निर्माण कामगार मृत्यु एवं विकलांगता सहायता योजना
निर्माण कामगार अन्ते यष्टि योजना
श्रमिक पंजीकरण के अन्य लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मजदूरों के लिए विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जाता है जिसका लाभ प्राप्त करके श्रमिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनते हैं। इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए श्रमिकों को पंजीकृत होना आवश्यक होता है। श्रमिकों के लिए संचालित की जा रही योजनाएं एवं उनके लाभ कुछ इस प्रकार है।
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना: इस योजना के माध्यम से श्रमिकों के बच्चों को एवं प्रदेश के उन बच्चों को जो आर्थिक तंगी के कारण कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते हैं उन्हें निशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग प्रदान की जाती है।
बीमा कवर एवं आकस्मिक मृत्यु: इस योजना के अंतर्गत श्रमिकों की आकस्मिक मृत्यु या विकलांगता होने पर ₹200000 का बीमा कवर प्रदान किया जाता है इसी के साथ उन्हें ₹500000 का स्वास्थ्य बीमा कवर भी प्रदान किया जाता है।
पीएम गरीब कल्याण योजना: इस योजना के माध्यम से 5 मई से श्रमिकों को मुफ्त राशन का वितरण किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौरान सन 2020 में सरकार द्वारा मुफ्त राशन के साथ श्रमिकों को भरण-पोषण भत्ता भी प्रदान किया गया था।
उत्तर प्रदेश श्रम आयोग द्वारा की जाएगी मदद: सरकार द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। जिससे कि 54 लाख मजदूरों को लाभ पहुंचा है। राज्य में लगभग 40 लाख श्रमिक वापस लौटे हैं। इन सभी श्रमिकों को भी आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इन सभी श्रमिकों के लिए उत्तर प्रदेश श्रम आयोग द्वारा रोजगार भी खोजा जाएगा।
बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता: सरकार द्वारा कन्या विवाह सहायता योजना का संचालन किया जाता है। जिसके अंतर्गत श्रमिकों की बेटियों की शादी पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा श्रमिकों के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है और उन्हें मुफ्त छात्रावास की सुविधा भी प्रदान की जाती है। जिसके लिए 18 संभागों में से प्रत्येक में अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं।
श्रमिकों के लिए कोविड किट: वीकेंड कर्फ्यू के दौरान औद्योगिक इकाइयां कार्य करना जारी रखेंगी। इन सभी इकाइयों में कोविड हेल्पडेस्क की स्थापना की जाएगी और यदि श्रमिकों को किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो वह इन हेल्प डेस्क पर संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा काम के स्थल पर सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर आदि भी प्रदान किए जाएंगे।
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
योजना का नाम
मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना
पात्रता
श्रमिक द्वारा केवल दो प्रसावो तक ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। केवल संस्थागत प्रसव में ही इस योजना का लाभ महिला श्रमिक को देय होगा। बालिका मदद योजना का लाभ पहली संतान कन्या एवं दूसरी संतान कन्या होने पर देय होगा। सभी निसंतान दंपति जिन्होंने कानूनी रूप से कन्या को गोद लिया है वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
अद्यतन पंजीयन, परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, वाद्यानिक गोदनामा, ऑनलाइन जारी जन्म प्रमाण पत्र, राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबंदी होने संबंधित प्रमाण पत्र
लाभ
मातृत्व हितलाभ के अंतर्गत पुरुष कामगार को ₹6000 प्रदान किए जाएंगे। सभी महिला कामगार संस्थागत प्रसव की स्थिति में तीन महा का न्यूनतम वेतन के समर्थन धनराशि तथा ₹1000 चिकित्सा बोनस प्राप्त कर सकेंगी। यदि महिला का गर्भपात हो जाता है तो 6 सप्ताह का समतुल्य न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा। यदि महिला नसबंदी करवाती है तो 2 सप्ताह का समतुल्य न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाएगा। यदि पंजीकृत कामगार का शिशु पुत्र होता है तो इस स्थिति में ₹20000 प्रदान किए जाएंगे और ज्यादा पुत्री होती है तो इस स्थिति में ₹25000 प्रदान किए जाएंगे। यदि परिवार की पहली संतान बालिका एवं दूसरी संतान भी बालिका होती है तो इस स्थिति में ₹25000 की सावधि जमा की जाएगी। यदि जन्म लेने वाली संतान दिव्यांग बालिका होती है तो उस स्थिति में ₹50000 की सावधि जमा की जाएगी। यह राशि बालिका को 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद प्रदान की जाएगी
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
योजना का नाम
संत रविदास शिक्षा सहायता योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक की आयु 25 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड बैंक अकाउंट पासबुक कॉलेज प्रवेश प्रमाण पत्र निवास प्रमाण पत्र जन्म प्रमाण पत्र पंजीकृत प्रमाण पत्र दसवीं कक्षा मार्कशीट
लाभ
केवल एक परिवार के दो बच्चों द्वारा ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। वे सभी बालिका जिन्होंने कक्षा 10 एवं 12 उत्तीर्ण कर ली है उनको साइकिल प्रदान की जाएगी। कक्षा 1 से 5 तक ₹150 प्रतिमाह, कक्षा 6 से 10 तक ₹200 प्रतिमाह तथा कक्षा 11 से 12 तक ₹250 प्रति माह इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम वाले छात्र को ₹1000, परास्नातक छात्र को ₹2000 एवं मेडिकल/ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम वाले छात्र को ₹8000 प्रदान किए जाएंगे।
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
योजना का नाम
मेधावी छात्र पुरस्कार योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। कक्षा 5 से 9 तक आवेदक द्वारा कम से कम 55% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। छात्र द्वारा कक्षा 10 से 12 तक कम से कम 50% अंक प्राप्त किए होने चाहिए। आवेदक द्वारा आईटीआई, बीए, बी कॉम, m.a., एमकॉम आदि में 60% अंक प्राप्त किए होने चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड फीस रिसिप्ट बैंक खाता पासबुक पंजीकृत प्रमाण पत्र परीक्षा प्रमाण पत्र अगली परीक्षा में प्रवेश लेने हेतु प्रमाण पत्र इस
लाभ
इस योजना के अंतर्गत छठी कक्षा उत्तीर्ण होने पर पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। यदि कोई छात्र कक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो उसे दूसरी किस्त की राशि नहीं प्रदान की जाएगी।
आवासीय विद्यालय योजना
योजना का नाम
आवासीय विद्यालय योजना
पात्रता
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
पंजीयन प्रमाण पत्र अद्यतन अंशदान जमा प्रमाण पत्र आधार कार्ड
लाभ
इस योजना को प्रदेश के 12 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। इस योजना को अटल आवासीय विद्यालय में प्रारंभ होने के बाद विलय किया गया है। सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निशुल्क आवास, भोजन, वस्त्र एवं अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। सभी 6 से 14 वर्ष के श्रमिकों के पुत्र पुत्री को निशुल्क आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी।
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
योजना का नाम
कौशल विकास, तकनीकी उन्नयन एवं प्रमाणन योजना
पात्रता
आवेदक का उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक स्वयं श्रमिक होना चाहिए या फिर उसकी पति या पत्नी श्रमिक होनी चाहिए। पुत्र की अधिकतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत पत्नी और अविवाहित पुत्री की कोई आयु सीमा नहीं है। आवेदक की आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
प्रशिक्षण आवेदन पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र आधार कार्ड
लाभ
इस योजना के माध्यम से श्रमिकों को विकास मिशन के अंतर्गत निशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण पूर्ण होने पर न्यूनतम वेतन से समतुल्य राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से श्रमिकों से मूल्यांकन परीक्षा भी कराई जाएगी।
सौर ऊर्जा सहायता योजना
योजना का नाम
सौर ऊर्जा सहायता योजना
पात्रता
आवेदक श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। श्रमिक पंजीकृत होना चाहिए। इस योजना का लाभ परिवार का केवल एक व्यक्ति एक बार ही उठा पाएगा। 9 से 12 कक्षा में पढ़ रहे आवेदकों के बच्चों को वरीयता दी जाएगी।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
₹25 का अतिरिक्त अंशदान आधार कार्ड पंजीयन प्रमाण पत्र वांछित वरीयता के अभिलेख
लाभ
इस योजना के अंतर्गत लगाए गए उपकरणों पर 5 वर्ष की गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत दो एलईडी बल्ब, एक डीसी टेबल फैन, एक सोलर पैनल चार्जिंग कंट्रोलर, एक मोबाइल चार्जर स्थापित किया जाएगा। इस योजना का लाभ श्रमिकों को स्थाई आवास में प्रदान किया जाएगा।
कन्या विवाह अनुदान योजना
योजना का नाम
कन्या विवाह अनुदान योजना
पात्रता
आवेदक श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक श्रमिक पंजीकृत होना अनिवार्य है। वह भी पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। आवेदक के पंजीकरण को 100 दिन पूर्ण हो चुके हो। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए वधु की आयु 18 वर्ष एवं वर्ग की आयु 21 वर्ष होनी अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
घोषणा पत्र विवाह का प्रमाण पत्र वर का आयु प्रमाण पत्र पंजीयन प्रमाण पत्र आधार कार्ड
लाभ
इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिक की अविवाहित पुत्री को स्वजातीय विवाह में ₹55000 प्रति पुत्री एवं अंतरजातीय विवाह में ₹61000 प्रति पुत्री की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह आयोजित किया जा रहा है तो इस स्थिति में ₹65000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। इसके अलावा प्रति जोड़ा ₹7000 का आयोजन व्यय भी बोर्ड द्वारा वाहन किया जाएगा। वर वधु के पोशाक के लिए ₹5000 भी प्रदान किए जाएंगे। विधवा विवाह एवं वाध्यानिक विवाह की स्थिति में सरकार द्वारा देय धनराशि वर वधु को उपलब्ध करवाई जाएगी।
आवास सहायता योजना
योजना का नाम
आवास सहायता योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक एक पंजीकृत श्रमिक होना चाहिए। श्रमिक एवं उसके परिवार के पास कोई भी रिहायशी मकान उपलब्ध नहीं होना चाहिए। केवल उनके पास मकान बनाने के लिए पर्याप्त भूमि होनी चाहिए। आवेदक का पंजीकरण 5 वर्ष पुराना होना चाहिए एवं आवेदक की आयु 55 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। श्रमिक द्वारा पहले से इस प्रकार की किसी योजना का लाभ नहीं उठाया जा रहा हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
बैंक अकाउंट पासबुक भूमि होने के कागजात स्थाई प्रमाण पत्र पंजीकृत प्रमाण पत्र आधार कार्ड
लाभ
इस योजना के माध्यम से श्रमिक को अपना खुद का आवास बनाने के लिए ₹100000 की धनराशि उपलब्ध करवाई जाएगी। पूर्व में उपलब्ध आवास के लिए ₹15000 की धनराशि मरम्मत हेतु उपलब्ध करवाई जाएगी। एक ही लाभार्थी दोनों योजनाओं का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता।
शौचालय सहायता योजना
योजना का नाम
शौचालय सहायता योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक एक अद्यतन पंजीकृत श्रमिक होना अनिवार्य है। श्रमिक की आवास में पहले से शौचालय की सुविधा उपलब्ध नहीं होनी चाहिए। श्रमिक द्वारा इस प्रकार की किसी अन्य योजना का लाभ नहीं उठाया जा रहा हो। आवेदक के पास राष्ट्रीय कृत बैंक में खाता होना अनिवार्य है।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
बैंक अकाउंट पासबुक पंजीकृत प्रमाण पत्र आधार कार्ड
लाभ
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ₹12000 की धनराशि दो किस्तों में प्रदान की जाएगी। यह धनराशि लाभार्थी के खाते में वितरित की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा लाभार्थी का चयन किया जाएगा।
चिकित्सा सुविधा योजना
योजना का नाम
चिकित्सा सुविधा योजना
पात्रता
श्रमिक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। आवेदक निर्माण श्रमिक बोर्ड में पंजीकृत होना अनिवार्य है। श्रमिक का अद्यतन अंशदान जमा होना चाहिए।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
बैंक खाता पासबुक अद्यतन अंशदान जमा का प्रमाण पंजीयन प्रमाण पत्र आधार कार्ड
लाभ
इस योजना के माध्यम से विवाहित निर्माण श्रमिक को ₹3000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी एवं अविवाहित निर्माण श्रमिक को ₹2000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष प्रदान की जाएगी। विवाहित जोड़े में से केवल एक ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। इस योजना के माध्यम से मिलने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में वितरित की जाएगी।
आपदा राहत सहायता योजना
योजना का नाम
आपदा राहत सहायता योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। केवल अद्यतन रूप से पंजीकृत श्रमिक ही इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
बैंक खाता विवरण आधार संख्या
लाभ
केंद्र/राज्य सरकार द्वारा तय की गई अवधि (वार्षिक/अदवार्षिक/त्रैमासिक/मासिक) मैं पंजीकृत लाभार्थी को एकमुश्त ₹1000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
महात्मा गांधी पेंशन योजना
योजना का नाम
महात्मा गांधी पेंशन योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। श्रमिक की आयु 60 वर्ष या फिर उससे ज्यादा होनी चाहिए। पंजीकरण की न्यूनतम अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदक द्वारा किसी और सामान्य पेंशन योजना का लाभ ना उठाया जा रहा हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता पासबुक आधार कार्ड पेंशन धारक की मृत्यु की स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र
लाभ
इस योजना के माध्यम से आवेदक को प्रति माह ₹1000 की राशि उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रति 2 वर्ष के बाद पेंशन की राशि में ₹50 की वृद्धि की जाएगी। आवेदक की मृत्यु हो जाने पर पेंशन उसकी पत्नी को प्रदान की जाएगी।
गंभीर बीमारी सहायता योजना
योजना का नाम
गंभीर बीमारी सहायता योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है। श्रमिक की पुत्र तथा पुत्री की आयु 21 वर्ष या फिर उससे कम होनी चाहिए। आवेदक द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ उठाया जा रहा हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
आधार कार्ड चिकित्सा प्रमाण पत्र बीमारी से संबंधित अभिलेख अविवाहित पुत्री का जन्म प्रमाण पत्र अद्यतन पंजीकृत प्रमाण पत्र
लाभ
इस योजना के माध्यम से आवेदक द्वारा सरकारी एवं निजी अस्पताल में इलाज करवाया जा सकेगा। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कोई भी अधिकतम राशि निर्धारित नहीं की गई है। यदि आवेदक द्वारा चिकित्सा एवं निजी अस्पताल में इलाज करवाया गया है तो इस योजना के अंतर्गत अग्रिम राशि का भुगतान किया जाएगा।
मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
योजना का नाम
मृत्यु, विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक द्वारा किसी और पेंशन योजना का लाभ ना उठाया जा रहा हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
मृत्यु प्रमाण पत्र आधार कार्ड बैंक अकाउंट पासबुक
लाभ
इस योजना के माध्यम से कार्यस्थल पर दुर्घटना के समय मृत्यु होने पर ₹500000 की धनराशि प्रदान की जाएगी। यदि कार्यस्थल से भिन्न स्थाई विकलांगता होती है या फिर सामान्य मृत्यु होती है तो इस स्थिति में ₹200000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यस्थल पर दुर्घटना के समय हुई स्थाई विकलांगता की स्थिति में ₹300000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यदि अपंजीकृत श्रमिक की कार्यस्थल पर दुर्घटना मैं मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में ₹50000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। किसी दुर्घटना या बीमारी के कारण पूर्ण आश्रम होने पर पूरे जीवन काल तक 1500–1250–1000 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
अंत्येष्टि सहायता योजना
योजना का नाम
अंत्येष्टि सहायता योजना
पात्रता
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए। आवेदक बोर्ड में पंजीकृत होना चाहिए। आवेदक की मृत्यु हो चुकी हो।
महत्वपूर्ण दस्तावेज
मृत्यु प्रमाण पत्र अद्यतन जमा का प्रमाण पंजीयन प्रमाण पत्र आधार कार्ड
लाभ
इस योजना के माध्यम से ₹25000 की धनराशि मृतक के नॉमिनी को प्रदान की जाएगी।
श्रमिक पंजीकरण स्टैटिसटिक्स
Total registered labour
93.92 lakh
Registered labour in 2020-21
41.36 lakh
Total renewed labour
62.70 lakh
Total renewed labour in 2020-21
12.35 lakh
Total verified scheme in 2020-21
31.55 lakh
Total transfer amount in 2020-21
483.21 lakh
श्रमिक पंजीकरण के लाभ
कन्या विवाह योजना के तहत दो बेटियों की शादी पर 55 -55 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी |
मेधावी छात्र योजना के अंतर्गत कक्षा 5 से 7 तक 4 हज़ार रूपये ,कक्षा 8 में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 9 व दस में 5 हज़ार रूपये ,कक्षा 11 व 12 में 8 हज़ार रूपये ,स्नातक ,से ऊपर इंजीनियरिंग या डिग्री की पढाई करने पर 11 हज़ार रूपये से 22 हज़ार रूपये तक दिए जायेगे |
बी ए के स्टूडेंट्स को 13 से 15 हज़ार रूपये और ऍम ए के स्टूडेंट्स को 15 से 17 हज़ार रूपये |
मातृत्व हितलाभ योजना के अंतर्गत पंजीकरण महिलाओ को 12 हज़ार रूपये और शिशु लाभ हेतु लड़का होने पर 10 हज़ार रूपये और लड़की होने पर 12 हज़ार रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी |
आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाने के लिए 1 लाख रूपये तथा भवन मरम्मत के लिए 15 हज़ार रूपये दिए जायेगे |
इन सभी योजनाओ का लाभ श्रमिक पंजीकरण करवा कर और श्रमिक कार्ड बनवाने के बाद मजदूर लोग उठा सकते है|
Shramik Panjikaran के लिए दस्तावेज़ (पात्रता )
आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
आवेदक की आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य होनी चाहिए |
जिन श्रमिकों ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्य किया हो |
श्रमिक पंजीकरण में केवल परिवार के मुखिया के नाम पर ही श्रमिक कार्ड बनता है |
आधार कार्ड
राशन कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
भामाशाह कार्ड
बैंक का विवरण
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट साइज फोटो
परिवार के सभी सदस्यों का पहचान पत्र
श्रमिक पंजीकरण कैसे करे?
राज्य के जो इच्छुक लाभार्थी अपना पंजीकरण करना चाहते है तो वह नीचे दिए गए तरीके का पालन करे और सभी सरकारी योजना का लाभ उठाये |
प्रथम चरण
सर्वप्रथम आवेदक को श्रम विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा | अब आपके सामने उत्तर प्रदेश लेबर डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी |
इसके बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा इस होम पेज पर आपको अधिनियम प्रबंधन प्रणाली का लिंक दिखाई देगा | फिर आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा |
फिर आपके सामने Labour Act Management System वेबसाइट खुल जाएगी | इसके बाद आपको अपनी भाषा का चयन करना होगा फिर वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को पढ़े और फिर पोर्टल के उपयोग हेतु पोर्टल की सदस्यता प्राप्त करनी होगी |
अगर आप नए यूज़र हो तो Register Now बटन पर क्लिक करना होगा फिर New Registration पर क्लिक करना होगा | दिए गए फॉर्म में अपना विवरण भरे और फिर यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाये |
इसके पश्चात् यूज़र नाम और पासवर्ड डालकर लॉगिन करे | अब इस पोर्टल के अधिनियमों के अंतर्गत पंजीयन ,नवीनीकरण ,वार्षिक रिटर्न्स इत्यादि का उपयोग कर सकते है | सबसे पहले एक्ट का चयन करे कर पंजीकरण पर क्लिक करे |
क्लिक करने के बाद अगले पेज पर दिए गए निर्देश पढ़े और ‘I Have Read All Instruction Carefully ‘पर टिक करके I Agree के विकल्प पर क्लिक करे |
द्वितीय चरण
इसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी भरनी होगी फॉर्म भरने के बाद फॉर्म को सेव करे | सुरक्षित आवेदन पर जाकर आप अपना सुरक्षित फॉर्म देख सकते है | अब आप अपना सुरक्षित फॉर्म का चयन करके उसको सम्पादित कर सकते है और ज़रूरी संलंगक लगा सकते है भुकतान कर सकते है इत्यादि |
Upload Attachment बटन पर जा कर आप ज़रूरी दस्तावेज़ Attachment करके अपलोड कर सकते है फिर chose फाइल में जा कर अपलोड अटेचमेंट को सेलेक्ट करके ओपन करे फिर आप पेमेंट बटन पर जा कर आवेदन संख्या डालकर भुकतान का प्रकार का चयन कर सकते है | भुगतान प्रकार के 2 प्रकार है 1 .चालान 2 .ऑनलाइन |चालान पर क्लिक करके आप चालान फॉर्म डाउनलोड कर सकते है अथवा ऑनलाइन सेलेक्ट करके Proceed to Payment कर सकते है |
ऑनलाइन सेलेक्ट करने पर अब आप राजकोष की वेबसाइट पर है यहाँ आप pay without Registration पर क्लिक करके डिपार्टमेंट सेलेक्ट करे इसके बाद डिवीज़न के कॉलम से सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यलय का नाम डाले फिर सेलेक्ट ट्रेज़री के कॉलम से सम्बंधित जनपद की ट्रेज़री को चुने फिर डेपोसिटोर नाम में फर्म का नाम डाले इसके पश्चात् सावधानीपूर्वक सम्बंधित अधिनियम के हेड का चयन का शुल्क अंकित करे |
फिर भुकतान के पश्चात् चालान नंबर ,दिनाक ,बैंक का नाम आदि भरकर सब्मिट करे अब आपकी application सम्बंधित उप श्रमयुक्त के पास प्रेषित हो चुका है |इस तरह आपका आवेदन पूरा हो जायेगा |
ऑफलाइन श्रमिक पंजीकरण करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको अपने जिले के श्रम विभाग में जाना होगा।
अब आपको वहां से पंजीकरण फॉर्म लेना होगा।
इसके पश्चात आपको पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक भरनी होगी।
इसके बाद आपको सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को पंजीकरण फॉर्म से अटैच करना होगा।
अब आपको यह फॉर्म श्रम विभाग में जमा करना होगा।
इस प्रकार आप पंजीकरण करवा पाएंगे।
आवेदन की स्थिति देखने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको स्कीम्स के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
जैसे कि आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने सभी गवर्नमेंट आर्डर खुलकर आ जाएंगे।
आपको अपनी आवश्यकतानुसार लिंक पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके द्वारा चिन्हित किया गया गवर्नमेंट ऑर्डर आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ फॉर्मेट में खुलकर आ जाएगा।
अब आपको डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप गवर्नमेंट ऑर्डर डाउनलोड कर पाएंगे।
आधार सत्यापन करने की प्रक्रिया
सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइटपर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
इसके पश्चात आपको श्रमिक के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
अब आपको अपना आधार सत्यापित करें के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खोलकर आएगा।
इस पेज पर आपका अपना मंडल, पंजीयन संख्या, आधार कार्ड नंबर, नाम, पिता/पति का नाम, लिंग, जन्म तिथि, आयु आदि दर्ज करना होगा।
इसके पश्चात आपको आधार सत्यापन के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
इस प्रकार आप अपने आधार को सत्यापित कर पाएंगे।
शिकायत दर्ज कैसे करे ?
सबसे पहले आपको यूपी लेबर की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा।
इस होम पेज पर आपको ग्रीवांसका ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने अगला पेज खुल जायेगा।
इसके बाद इस पेज पर आपको ऐड नई ग्रीवांस का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको इस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आगे का पेज खुल कर आ जायेगा।
इस पेज पर आपको शिकायत दर्ज करने के लिए एक फॉर्म दिखाई देगा आपको इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे शिकायत ,शिकायत का प्रकार , नाम, जेंडर , ईमेल आईडी , मोबाइल नंबर , डिस्ट्रिक्ट एड्रेस , शिकायत दर्ज आदि भरनी होगी |
सभी जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा। इस तरह आपको शिकायत दर्ज हो जाएगी।
ग्रीवेंस स्टेटस चेक करने की प्रक्रिया
सर्वप्रथम आपको लेबर डिपार्टमेंट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
होम पेज पर आपको ग्रीवेंस के टैब पर क्लिक करना होगा।
इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा जिसमें आपको अपना ग्रीवेंस नंबर दर्ज करना होगा।